दो EPIC नंबर रखने पर मुसीबत
एक गलती और जेल !
@आदिल आलम ✍️
· एक व्यक्ति के पास केवल एक वोटर कार्ड होना चाहिए
· दो या अधिक रखना अवैध है, जिसके लिए क़ानूनी कार्यवाही की जा सकती है
· इसलिए अवैध कार्ड सरेंडर करना जरूरी है
· 'सरेंडर' का मतलब प्लास्टिक कार्ड वापस करना नही, बल्कि इलेक्टोरल रोल से डुप्लीकेट एंट्री हटवाना है
कानून क्या कहता है ?
धारा 17
अलग निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक नाम नही हो सकता
धारा 18
एक ही निर्वाचन क्षेत्र में दो बार नाम नही हो सकता
धारा 31
गलत घोषणा से एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं
कैसे हटाएं डुप्लीकेट EPIC ? (फार्म -7)
· ऑनलाइन (मतदाता सेवा पोर्टल)
· Voters.eci.gov.in पर लॉगइन करें
· निर्वाचक लिस्ट में नाम शामिल करने / हटाने (फार्म-7) चुने
· कारण डुप्लीकेट एंट्री
· सही और दुलिकेट EPIC नंबर भरें
· ID प्रूफ + पता प्रमाण + सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करें
· रिफ्रेन्स ID से स्टेटस ट्रैक करें
वोटर हेल्पलाइन ऐप से
· ऐप खोलें→सेवाएँ→फार्म -7
· सही दस्तावेज अपलोड करें
· रिफ्रेस ID से ट्रैक करें
· नजदीकी से फार्म -7 लें
· दस्तावेज के साथ जमा करें
· रसीद संभालकर रखें
जरूरी दस्तावेज
· सही EPIC की डिटेल
· आधार/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस
· पता प्रमाण : जहाँ ‘सही’ एंट्री रखनी है
· स्वयं द्वारा लिखित डिक्लेरेशन
आगे की प्रक्रिया
· BLO वेरिफिकेशन
· ERO आदेश देकर डुप्लीकेट हटाएगा
· असंतुष्ट होने पर RPA धारा 24 के तहत आप अपील कर सकते हैं
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. दो EPIC अलग-अलग राज्यों में हैं कौन सा रखें?
जहाँ आपका सामान्य निवास है वहीं की एंट्री रखें
Q2. शहर बदला है पहले नया जोडूं या पुराना हटाऊँ?
पहले नये पते पर फार्म-6 से नाम जोड़ें, फिर पुराने पते की एंट्री फार्म-7 से हटवा दें
Q3. स्टेटस / अपील कैसे ट्रैक करें ?
पोर्टल/ऐप की Reference ID से ट्रैक करें, नापसंद आदेश पर धारा 24 के तहत अपील कर सकते हैं